GCCI की डेडलाइन बढ़ाने की मांग और करदाताओं की मुश्किलें
15 अगस्त 2025, अहमदाबाद – चालू वित्त वर्ष के Income Tax Return (ITR) फाइलिंग सीज़न के बीच, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) ने केंद्र सरकार और आयकर विभाग से अपील की है कि रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई जाए।
संस्था का तर्क है कि Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) में त्रुटियां, e-filing पोर्टल पर तकनीकी खामियां और रिटर्न अपलोड करने के दौरान आने वाले सिस्टम एरर अब भी जारी हैं। इन बाधाओं के चलते कई करदाता समय पर अपना ITR भरने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।
ITR-6 Excel Utility अब जारी
आयकर विभाग ने पहले ITR-1 से ITR-5 तक की Excel utilities उपलब्ध कराई थीं, और अब कंपनियों के लिए ITR-6 Excel utility भी जारी कर दी है।
यह फॉर्म विशेष रूप से corporate taxpayers के लिए तैयार किया गया है और इसे आधिकारिक Income Tax e-Filing Portal से डाउनलोड किया जा सकता है।
नई सुविधा की मदद से कंपनियां अपने आयकर रिटर्न को अधिक सुगमता और तेजी से तैयार कर सकेंगी और समय पर फाइलिंग पूरी कर पाएंगी।
AY 2025-26 की नई डेडलाइन: Non-Audit बनाम Audit Cases
- Non-Audit Returns: इस बार गैर-ऑडिट मामलों के लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 रखी गई है, जो पहले 31 जुलाई थी।
- Audit Cases: ऐसे मामलों में, जहां books of accounts का ऑडिट जरूरी है, फिलहाल डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 ही है। अब तक इस तारीख में किसी बदलाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
Taxpayers के लिए सुझाव
- Form 26AS और AIS को समय रहते मिलान करें, ताकि mismatches के कारण रिटर्न रिजेक्ट न हो।
- Non-audit cases में जल्द से जल्द रिटर्न भरें—डेडलाइन नज़दीक आते-आते errors और delays बढ़ सकते हैं।
- कंपनियां ITR-6 Excel utility का इस्तेमाल करके filing प्रक्रिया तेज़ कर सकती हैं।
- Audit cases वाले taxpayers को ऑडिट रिपोर्ट और ITR, दोनों समय से तैयार रखने चाहिए।
निष्कर्ष
इस साल ITR फाइलिंग से जुड़े कई सकारात्मक बदलाव आए हैं, लेकिन तकनीकी अड़चनें अभी भी करदाताओं की परेशानी का कारण हैं। GCCI की अपील अगर मानी जाती है, तो लाखों लोगों को अतिरिक्त समय मिलेगा।
जब तक कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, taxpayers को मौजूदा डेडलाइनों का पालन करते हुए रिटर्न फाइल करना चाहिए।
FAQs
Q1: इस साल ITR filing की अंतिम तिथि क्या है?
Non-audit मामलों में 15 सितंबर 2025 और audit मामलों में 31 अक्टूबर 2025।
Q2: ITR-6 किसके लिए है?
ITR-6 फॉर्म कंपनियों के लिए है, जिन्हें कंपनी आयकर रिटर्न फाइल करना होता है।
Q3: GCCI की अपील का कारण क्या है?
Form 26AS और AIS में गड़बड़ियां तथा पोर्टल की तकनीकी समस्याएं।
Q4: क्या audit cases की डेडलाइन बढ़ेगी?
अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।




